बिजली उपभोक्ताओं के घर सोलर एनर्जी से रोशन होने के साथ आमदनी भी
विद्युत नियामक आयोग का नेट मीटरिंग विनियम लागू
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र के जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभाग में अब घरेलू बिजली उपभोक्ता सूर्य की किरणों से बिजली का उत्पादन कर अपना घर रोशन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें नेट मीटरिंग विनियम के तहत कंपनी से कनेक्शन लेना होगा। कनेक्शन स्वीकृत हो जाने के बाद उपभोक्ता के परिसर में नेट मीटर और सोलर मीटर स्थापित किया जाएगा। पावर ग्रिड से जुड़ जाने के बाद उपभोक्ता सोलर एनर्जी तथा रिन्यूबिल एनर्जी का उत्पादन कर अपने घर में बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे। उपभोक्ता को सोलर पेनल स्वयं खरीदकर स्थापित करना होगा। उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से बिजली का उपयोग कर शेष उत्पादित बिजली वितरण कंपनी की ग्रिड को देंगे, जिसका समायोजन आगामी माह के बिजली बिल में किया जायेगा।
ग्रिड से जुडना क्यों जरूरी
सोलर बिजली का उत्पादन लगातार होता रहता है तथा खपत सीमित होती है। संपूर्ण उत्पादित बिजली का उपयोग नहीं होने से उपभोक्ता को बिजली महँगी पड़ेगी। ग्रिड से जुड़ जाने के बाद अतिरिक्त बिजली का समायोजन किया जा सकता है।
कनेक्शन की प्रक्रिया
कार्यपालन अभियंता नेट-मीटरिंग के आवेदन ले सकेंगे। अधीक्षण अभियंता द्वारा आवेदन पर स्वीकृति दी जायेगी। फिलहाल निम्न-दाब श्रेणी में 112 किलोवॉट तथा 150 एचपी भार तक के कनेक्शन स्वीकृत किए जायेंगे। उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के रेगुलेशन तथा कंपनी की बेवसाइट पर उपलब्ध गाइड-लाइन के अनुसार नेट मीटर एवं सोलर मीटर स्वयं खरीद सकते हैं। उपलब्धता की स्थिति में कंपनी से नेट मीटर खरीदा जा सकता है। कंपनी की मीटर टेस्टिंग लेब से टेस्ट करवाने के बाद ही नेट एवं सोलर मीटर लगाया जा सकेगा। दोनों मीटर स्थापित करने के बाद तथा आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद उपभोक्ता के सोलर प्लांट को वितरण कंपनी की ग्रिड से जोड़ दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में अति शेष रिन्यूएबल एनर्जी का आगामी वित्तीय वर्ष में विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा।