जो न्याय तक नहीं पहुंच पाये उन्हें राज्य कानूनी सहायता देगा – विशेष न्यायाधीश

रीवा 24 सितंबर 2019. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यू साइंस कालेज रीवा में विधिक साक्षारता शिविर आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकारों तथा प्रमुख कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश श्री उमेश पांडव ने किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39-ए में कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्राप्त हो। यदि किसी भी निर्योग्यता के कारण वे न्याय तक न पहुंच पाये राज्य उन्हें कानूनी सहायता देगा। इसी उद्देश्य के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
शिविर में अपर जिला न्यायाधीश तजिंदर सिंह अजमानी ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाये गये हैं इनका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। आधुनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से सभी प्रमुख कानून के संबंध जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कई बार कानून की जानकारी न होने पर हम अनजाने में ही कानून का उल्लंघन करके अपराधी बन जाते हैं। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल ने कहा कि कानून समाज को नियंत्रित करने के लिए होता है। जिस तरह प्रकृति के कानून हैं जिनसे प्रकृति एक सिस्टम से चलती है उसी तरह समाज की भी व्यवस्था है जिसको हम कानून कहते हैं। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान ने मोटरयान कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालक अपने साथ लायसेंस तथा वाहन के सभी वैध दस्तावेज साथ रखें। शिविर में साइवर कानूनों की भी जानकारी दी गई। शिविर में कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती अंजलि सिंह, प्रो. बी.के. तिवारी, श्री अभय मिश्रा तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

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