नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य समय सीमा में करें – कमिश्नर डॉ. भार्गव

रीवा 26 अगस्त 2019. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का 25 सितंबर 2019 को अंतिम प्रकाशन किया जाना है। कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में संभाग के सभी कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संभाग के सभी कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के द्वितीय एवं तृतीय चरण की कार्रवाई के संबंध में आवश्यक सभी व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि द्वितीय एवं तृतीय चरण की कार्रवाई के अंतर्गत फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय करने, नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने एवं स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन करने, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच सूची डुप्लीकेट सूची वेंडरों द्वारा प्रदान करने, प्रशिक्षण आयोजित करने तथा दावा आपत्तियों का निराकरण करने का कार्य शामिल है। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि ऐसे मतदाता जो मृत हो चुके हैं एवं स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं उनकी सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त कर उन्हें निर्देशित करें कि नियमानुसार उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा कर ऐसे नामों को सूची से विलोपित कर दें। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2019 है। इस तिथि तक आवेदन पत्रों का निराकरण अनिवार्यत: किया जाना है। इसके बाद 9 सितंबर 2019 तक ईआरएमएस में प्रविष्टि अनिवार्यत: कराई जाना है। उन्होंने कहा है कि प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए राजस्व निरीक्षकों एवं उनके समकक्ष की ड्यूटी लगाई जाए उन्हें अपनी पर्यवेक्षणीय भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए तहसीलदार नायब तहसीलदार विभागीय अधिकारी और कलेक्टर स्वयं नियमित रूप से पर्यवेक्षण करें त्रुटि पाए जाने पर कार्यवाही की जाए कार्य योजना में मॉनिटरिंग की प्रक्रिया का समावेश किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची की चेक लिस्ट वेंडर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जांच हेतु 12 सितंबर 2019 को सौंप दी जाए निर्धारित तिथि पर यह सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी त्रुटि सुधार कर वेंडर को 16 सितंबर 2019 तक अनवरत वापस कर दें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेंडर 18 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची जनरेट करें एवं इसी प्रकार फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची वेबसाइट पर 20 सितंबर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपलोड की जाना सुनिश्चित करें। वेंडरों द्वारा अंतिम मतदाता सूची 23 सितंबर 2019 तक मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 25 सितंबर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड तथा अन्य स्थानों पर प्रारूप प्रकाशन करायें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 26 सितंबर 2019 को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची विक्रय के लिए एवं दिनांक 27 सितंबर को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का सेट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सौंपा जाए वेंडर से पीडीएफ फॉर्मेट में डीवीडी भी प्राप्त की जाए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 30 सितंबर 2019 को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सर्वजनिक प्रकाशन पश्चात प्रमाण पत्र स्कैन कर अनिवार्यत: अपलोड किया जाए।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान की विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु भी सतत पर्यवेक्षण और निरीक्षण आवश्यक रूप से करें। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन किए जाने के कार्यवाहियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए एवं राज्य निर्वाचन आयोग को समय-समय पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

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