मतदाता की पहचान के लिए ईपिक सहित 12 दस्तावेज मान्य
मतदाता पर्ची के साथ मान्य पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा मतदान का मौका
रीवा 14 मार्च 2019. लोकसभा निर्वाचन के लिए लोकसभा क्षेत्र रीवा में 6 मई को मतदान कराया जायेगा। निर्धारित मतदान केन्द्रों में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र ईपिक के साथ 12 अभिलेखों को मंजूरी दी है। मतदान करने के लिए प्रत्येक मतदाता को मतदाता पर्ची के साथ इन में से किसी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने ईपिक के साथ-साथ मतदाता की पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक तथा डाक घर की पासबुक एवं पैन कार्ड को मान्य किया है। इनके साथ-साथ आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन कार्ड तथा आधार कार्ड को मतदाता की पहचान के लिए मान्य किया गया है। शासकीय तथा अद्र्धशासकीय संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा सांसदों, विधायकों को जारी किये गये। शासकीय पहचान पत्र भी मान्य होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता जब मतदान के लिए आयें तो अपने साथ मतदाता पर्ची तथा कोई एक दस्तावेज पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्य लायें। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही मतदान का अवसर मिलेगा।