आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न
सोमवार, मार्च 11, 2019

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी राजनैतिक दल लोकसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे लोकसभा निर्वाचन 2019 शान्तिपूर्ण, विश्वनीयऔर पारदर्शिता के साथ कराया जा सकें। राजनैतिक दलों के साथ बैठक में श्री कान्ता राव ने कहा कि प्रदेश में आखिरी के चार चरणों में चुनाव होंगे। प्रदेश में पहला चुनाव चौथे चरण में होगा।

श्री राव ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिये इस बार मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान-पत्र रखा जाना अनिवार्य रहेगा। चुनाव प्रचार में ईको फ्रेन्डली प्रचार सामग्री उपयोग करने का सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान शिकायतों के लिये सी-वीजिल एप और 1950 टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

आयोग द्वारा राजनैतिक दलों कोचुनाव प्रचार एवं विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के कर्मचारी और अधिकारियोंएवं सेना के किसी कार्यक्रम के फोटो का उपयोग नहीं किये जाने के लिये कहा गया है। ई.व्ही.एम. एवं व्ही.व्ही.पैट के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु वाहनों में जीपीएस लगाया जायेगा। चुनाव प्रचार में वाहनों, स्थलों, ध्वनि विस्तारक यन्त्रोंआदि की अनुमति के लिये ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन संबंधित अधिकारी को किये जा सकेंगे।

प्रदेश में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सभी जिलों में जारी है। राजनैतिक प्रचार में शासकीय वाहनों का उपयोग नहीं हो सकेगा। धार्मिकस्थलों का उपयोग राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिये नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कान्ता राव ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सभी जिला अधिकारियों से जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की सूची 72 घण्टे में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव एवं श्री अरूण कुमार तोमर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौलएवं श्री अभिजीत अग्रवाल और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *