विधानसभा निर्वाचन के लिए कल से आरंभ होगी नामांकन प्रक्रिया

रीवा 01 नवम्बर 2018. विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले की सभी आठों विधानसभा क्षेत्रों के लिये आज 2 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जायेगी। नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट परिसर के पुराने कलेक्ट्रेट भवन के निर्धारित कक्षों में संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि कक्ष क्रमांक एक में विधानसभा क्षेत्र 68 सिरमौर के लिये नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर नीलमणि अग्निहोत्री के समक्ष तथा कक्ष क्रमांक 2 में विधानसभा क्षेत्र 69 सेमरिया के लिए नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर आइरिक जोसफ खलखो के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
इसी प्रकार कक्ष क्रमांक 3 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 70 त्योंथर के लिए नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर ए.के. सिंह व कक्ष क्रमांक 4 में विधानसभा क्षेत्र 71 मऊंगज के लिये नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर संस्कृति जैन प्राप्त करेंगी। जबकि कक्ष क्रमांक 5 में विधानसभा क्षेत्र 72 देवतालाब के लिये नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर के.के. पाठक व कक्ष क्रमांक 6 में विधानसभा क्षेत्र 73 मनगवाँ के लिये नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर एस.पी. गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। कक्ष क्रमांक 7 में विधानसभा क्षेत्र 75 गुढ़ के रिटर्निंग ऑफीसर ए.पी. द्विवेदी व कक्ष क्रमांक 8 में विधानसभा क्षेत्र 74 रीवा के रिटर्निंग ऑफीसर बलवीर रमन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।
नाम निर्देशन पत्र 2 नवम्बर से 9 नवम्बर तक अवकाश के दिवस 4 नवम्बर (रविवार) व 7 नवम्बर (दीपावली) को छोड़कर प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 12 नवम्बर को होगी जबकि नामांकन पत्र 14 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक वापस लिये जा सकेंगे। इसी दिन अपरान्ह 3 बजे के उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नाम निर्देशन पत्र तथा दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2 ख तथा प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आपराधिक रिकार्ड का विवरण देना होगा। इसके साथ निक्षेप राशि, एमपीटीसी 06 या चालान फार्म की प्रति, अभ्यर्थी के पांच पासपोर्ट आकार के फोटो जो तीन माह से अधिक पुराने न हों (2 न् 2.5 सेमी सफेद बैकग्राउण्ड) एवं शपथ पत्र अथवा प्रतिज्ञान का फार्म (अनुच्छेद-173 ए) देना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा चुनाव खर्च के लिये नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से खोले गये बैंक खाते की जानकारी (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) देनी होगी। अभ्यर्थी के सोशल मीडिया की जानकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का अभ्यर्थी होने की दशा में फार्म क एवं ख की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी को अनुरोध पत्र जमा करना होगा। अभ्यर्थी किसी दूसरे क्षेत्र का निर्वाचक हो तो उसे निर्वाचक नामावली के उस भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि जहाँ अभ्यर्थी का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, देनी होगी।

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