अनुपस्थित मतदाताओं का मतदान 14 से 22 अप्रैल तक
अनुपस्थित मतदाताओं का मतदान 14 से 22 अप्रैल तक
रीवा 07 अप्रैल 2024. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अनुपस्थित मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलओ द्वारा दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं की सूची तैयार कर इसमें घर से मतदान करने के इच्छुक मतदाताओं के फार्म 12 डी में आवेदन भरवाए गए हैं। इन मतदाताओं को 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि घर से मतदान कराने के लिए दल गठित कर दिए गए हैं। इनका रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। मतदान दल में शामिल कर्मचारियों, वीडियोग्राफर तथा सुरक्षा कर्मियों को 8 अप्रैल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में दल निर्धारित रूट में 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक घर-घर जाकर दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान कराएंगे। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। मतदान कराते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सूची में शामिल अनुपस्थित मतदाता दल के भ्रमण के समय किसी कारणवश घर से अनुपस्थित रहता है तो मतदान दल पुन: 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य उनके घर जाएगा। मतदान के बाद मतदान दल उसी दिन डाक मतपत्र सहायक रिटर्निंग आफीसर के पास जमा करेंगे।