लोक सेवा केन्द्र में बन रहे है आयुष्मान कार्ड
रीवा 16 अगस्त 2021. भारत सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जनवरी 2021 से शरू कर दी गई है। यह सेवा लोक सेवा गारंटी योजना में भी शामिल है।
राज्य लोक सेवा अभिकरण अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है।
व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।
आयुष्मान योजना से मिलती है नि:शुल्क उपचार सुविधा
रीवा 16 अगस्त 2021. सरकार द्वारा गरीब परिवारों को नि:शुल्क उपचार सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवार के सदस्यों को हर साल सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार कराने पर पांच लाख रूपये तक की नि:शुल्क उपचार सुविधा दी जाती है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना से खाद्यान्न पर्ची प्राप्त परिवार एवं बीपीएल परिवार पात्र होंगे। संबल योजना से लाभान्वित परिवार तथा वर्ष 2011 की आर्थिक, सामाजिक एवं जाति जनगणना में शामिल परिवार पात्र होंगे।
कलेक्टर ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र परिवार के सदस्य अपने परिवार की समग्र आईडी, आधार कार्ड तथा राशन कार्ड के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज करायें। आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर तथा जिला अस्पताल में दिये जा सकते हैं। प्रत्येक आवेदन पत्र के लिये 30 रूपये की फीस निर्धारित की गई है। सभी पात्र परिवारों के सदस्य यथाशीघ्र अपने आवेदन पत्र देकर आयुष्मान कार्ड प्राप्त करें। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें हर साल सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रूपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी।