शादी समारोह मे अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति
रीवा 07 अप्रैल 2021. जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल, विधायक गुढ़ नागेन्द्र सिंह, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक त्योंथर श्री श्यामलाल द्विवेदी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व बार-बार हांथ धोने के लिये जागरूक करने के साथ टीकाकरण अभियान को गति दी जाय।
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आमजन को जागरूक करने के साथ ही महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अनिवार्यत: मास्क लगाने के लिये प्रेरित किया जाय। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी बिना मास्क लगाये न बैठें व कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। श्री मिश्र ने टैक्सी, टैम्पो, बस में भी लगातार चेकिंग कर मास्क लगाने हेतु प्रेरित करने की बात कही। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा शहर की अस्पतालों में इलाज के लिये की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये तैयारी रखने के निर्देश दिये। गुढ़ विधायक श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण का ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकना होगा। संक्रमण को रोकने तथा टीकाकरण अभियान को गति देने के साथ पर्याप्त मात्रा में बेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रखी जाय। सिरमौर विधायक श्री दिव्यराज सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भयावह है इससे बचने के उपाय करना आवश्यक है। विधायक त्योंथर श्री श्यामलाल द्विवेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित टीकाकरण केन्द्रों में पुलिस व्यवस्था रखने तथा बिना मास्क लगाकर घूमने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किये जाने की बात कही।
जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सहमति रही कि जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजनों की सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी तथा शादी समारोह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्तियों (दोनों पक्षों से 50-50) के शामिल होने की अनुमति होगी। चल समारोह पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। तिलक आयोजन में दोनों पक्षों से अधिकतम 50 व्यक्ति, उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। बंद हाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिशा निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। यदि कोई दुकानदार प्रथमबार में निर्देश का पालन करता नहीं पाया गया तो उसे 500 रूपये अर्थदण्ड देना होगा परंतु दूसरी बार उस प्रतिष्ठान में निर्देशों की अवहेलना पायी गई तो उस पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगेगा तथा दुकान भी सील कर दी जायेगी। बैठक में अपेक्षा की गई कि सभी व्यापारी मास्क लगायें, ग्राहकों को बिना मास्क दुकान में प्रवेश की अनुमति न दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: करायें। बस, आटो, टैक्सी में चेकिंग के दौरान निर्देशों की अवहेलना पर प्रथम बार निर्धारित जुर्माना लगेगा तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन जप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि जिले में बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन होम कोरेन्टाइन रहने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन होम कोरेन्टाइन में रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 100 रूपये जुर्माना अथवा जरूरत पड़ने पर अस्थाई जेल में रखने की कार्यवाही की जा रही है। दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर दुकानें सील की गयी है तथा लोगों को टीकाकरण कराने के लिये विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। टीकाकरण में रीवा जिला प्रदेश में चौथे नम्बर पर है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएल गुप्ता ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पुन: प्रारंभ किया जा रहा है। जिले में कोरोना इलाज की सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गयी है। बैठक में कमिश्नर नगर निगम मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर इला तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, एसडीएम हुजूर फरहीन खान, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, समिति के सदस्य डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, महेश ठारवानी, विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे, सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।