स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण

 फरवरी 2, 2021

 

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इन्दर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। श्री परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सी.टी.ई.टी. परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की  शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। श्री परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।

श्री परमार ने बताया कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। 

  उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *