गाँवों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर खुलेंगी सभी दुकानें

शहरों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों की आवश्यक वस्तुओं की सारी दुकान खुलेंगी
मुख्य बाजार, सिनेमाघर, मॉल, जिम, होटल, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले और कंटेनमेंट एरिया में कोई दुकान नहीं खोली जाएगी

अप्रैल 25, 2020

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा निर्णय लेते हुए बताया है कि सभी सुरक्षात्मक उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए 26 अप्रैल से प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गाँवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी।  यदि कोई गांव कंटेनमेंट एरिया में है, तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं। शहरों में मुख्य बाजार, मॉल, सिनेमाघर, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी। श्री चौहान ने बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले और संक्रमित क्षेत्रो में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या ना खोलने का फैसला कर सकते हैं।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *