फोटोयुक्त पहचान पत्र से ही मतदान कर सकेंगे मतदाता
मतदान के लिये 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र अधिसूचित
भोपाल : शनिवार, मई 11, 2019
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाने पर ही मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता, आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र लेकर, संबंधित मतदान केन्द्र में मतदान कर सकता है।
मतदान के लिये मतदाता ईपिक कार्ड/ आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लायसेंस/ मनरेगा जॉब कार्ड/ पेंशन दस्तावेज(फोटो सहित)/ पासपोर्ट/ पास बुक (फोटो सहित बैंक/डाक घर द्वारा जारी)/ केन्द्र/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र/ सांसद/विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र/स्मार्ट कार्ड/श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से किसी एक दस्तावेज का मतदाता अपने मताधिकार के लिये उपयोग कर सकेंगे।