प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वाहन की दी जायेगी अनुमति
रीवा 04 मई 2019. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी इला तिवारी ने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल 10 वाहन की अनुमति दी जायेगी। इसमें प्रत्येक विधानसभा सेगमेंट के लिए एक-एक वाहन, प्रत्याशी के लिए एक वाहन और उसके एजेंट के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। यह अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होती है। रीवा में यह अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विकास सिंह को अधिकृत किया गया है । अभ्यर्थी को उक्त अवधि में वाहन की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी विकास सिंह के पास आवेदन करना होगा।
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