मतदान के लिये 6 मई को कामगारों के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित
रीवा 04 मई 2019. रीवा लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन के लिये 6 मई को निर्धारित मतदान केन्द्रों में मतदान होगा। इस दिन कामगारों को मतदान करने के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण और प्रबंधकगण निर्वाचन के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुये साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।
सप्ताह में सातों दिन कार्य करने वाले कारखाने परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देंगे। प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बन्द की जायेगी और दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जायेगी। ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आने वाले कारखाने पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुये, बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुये मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित करेंगे। दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण म.प्र. स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दुकान संस्थान को निर्धारित दिन बन्द, अवकाश नहीं रखते हुये उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बन्द, अवकाश रखेंगे। अन्य दुकान, संस्थान जिनका बन्द दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुये अनुमति देंगे।