नगर निगम सीमा विस्तार के प्रस्तावों पर आपत्तियों की सुनवाई 28 मार्च को
रीवा 23 मार्च 2019. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार नगर निगम रीवा के सीमा क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 405 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर पालिक निगम रीवा में रीवा जिले की तहसील हुजूर के विभिन्न ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम क्षेत्र की सीमा विस्तार के इन प्रस्तावों में दावे तथा आपत्तियां 28 मार्च को दर्ज करायी जा सकती हैं। दावे आपत्तियां अपर कलेक्टर न्यायालय कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दर्ज करायी जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
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