रीवा मे विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

रीवा 13 नवम्बर 2018 जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा जे.के. वर्मा, के मार्गदर्शन में कृषि महाविद्यालय, रीवा में नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं व बालकों के अधिकार, बाल श्रम, असंगठित श्रमिकों संबंधित व नशा उन्मूलन एवं मानव तस्करी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि डॉ. सुभाष कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में यह प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष अधिनियम बना सकता है, इसी के अनुशरण में बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रमिक के रूप में नियोजित करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाल र्दुव्यापार, बेगार आदि के द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जाता है उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है ताकि बालक का किसी भी प्रकार से शोषण न हो क्योंकि वे हमारे देश का भविष्य हैं, वे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर.पी. सोनकर ने कहा कि नशा हमारे समाज की युवा पीढ़ी को घुन की तरह खा रहा है जो कि चिंताजनक है। उन्होंने एन.डी.पी.एस. एक्ट व आबकारी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नशीले पदार्थों जैसे अफीम, चरस, गांजा की अवैध खेती व परिवहन के लिए कड़े दण्ड के प्रावधान किए गए है। हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफत में न आए और नशे की लत का शिकार न बने और जो लत के शिकार हैं वे नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर नशा से मुक्त होने का प्रयास करें। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नि:शुल्क विधिक सहायता योजना व सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. रमाशंकर द्विवेदी ने सालसा, नालसा की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में आभार कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एस.के. पाण्डेय ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सीमा शर्मा ने किया।

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