संबल योजना के तहत असंगठित मजदूरों के लिए सरल बिजली स्कीम लागू

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत रीवा जिले में पांच लाख से अधिक असंगठित मजदूरों का पंजीयन किया गया है। इन्हें पांच तरह के लाभ दिये जा रहे हैं। असंगठित मजदूरों तथा पात्र गरीब परिवारों को आज से सरल बिजली स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यह योजना एक जुलाई से लागू हो गई है। इसके तहत असंगठित पंजीकृत मजदूरों को माह में केवल दो सौ रूपये फ्लैट रेट पर बिजली का बिल देना होगा। यह बिल घर में बल्व, पंखा, टीवी आदि के उपयोग के लिए अधिकतम सौ यूनिट तक दिया जायेगा। बिल की शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। यह योजना विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत लागू की गई है।
इस संबंध में अधीक्षण यंत्री पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि योजना को लागू करने के लिए समस्त तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों तथा कर्मचारियों को योजना का प्रशिक्षण दिया गया है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर एवं विद्युत वितरण केन्द्रों से पात्र एवं पंजीकृत असंगठित मजदूरों को योजना की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनके आवेदन पत्र भरवाये जा रहे हैं। रीवा शहर में अब तक नौ शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। योजना प्रारंभ से पूर्व इसके लिये समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अधीक्षण यंत्री ने बताया कि सरल बिजली स्कीम के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को जुलाई माह से दौ सौ रूपये बिजली का बिल हर माह देना होगा। उनका बिल पिछले एक वर्ष के औसत बिल के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यदि बिल की राशि निर्धारित यूनिट में होगी तो उन्हें अनुदान का लाभ दिया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा दो सौ रूपये का भुगतान करना होगा। शेष राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। इस योजना के तहत एयर कंडीशनर, हीटर अथवा अन्य किसी तरह के विद्युत उपकरणों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता अपात्र होंगे। सभी असंगठित मजदूर तथा बिजली उपभोक्ता अपने निकटवर्ती विद्युत वितरण केन्द्र में आवेदन देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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